SRI KRISHNA MEMORIAL HALL RESERVATION'S TERMS & CONDITIONS
1. आयोजक द्वारा आयोजन की तिथि से एक सप्ताह पूर्व आरक्षण रद्द की सूचना देने पर आरक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी।
2. आयोजन की तिथि से दो दिन पूर्व और एक सप्ताह के अंदर आरक्षण रद्द करने की सूचना देने पर 25 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी।
3. आयोजन की तिथि से एक दिन पूर्व आरक्षण रद्द करने की सूचना देने पर आरक्षण शुल्क में 50 प्रतिशत राशि की की कटौती की जायेगी।
4. आयोजन के दिन आरक्षण रद्द करने की सूचना देने या नहीं देने पर आरक्षण शुल्क की कोई राशि वापस नहीं की जायेगी।
5. कार्यक्रम में जेनरेटर की सुविधा प्राप्त करने हेतु डीजल के लिए प्रति घंटा 1,000/- रूपये की दर से एक दिन हेतु 6 घंटे की अग्रिम जमा की गयी राशि को कार्यक्रम होने के पश्चात् डीजल खपत प्रतिवेदन (ऑपरेटर एवं आयोजक द्वारा संयुक्त रुप से हस्ताक्षरित) को देखते हुए शेष राशि कार्यालय द्वारा लौटा दी जायेगी।
6. आयोजन के दौरान भवन की सम्पत्ति को यदि कोई क्षति पहुँचाई जाती है तो जमानत की सम्पूर्ण राशि जप्त कर ली जाएगी साथ ही उसकी क्षतिपूर्ति हेतु अन्य विधि-सम्मत् कार्रवाई भी की जायेगी।
7. लोकहित/जनहित एवं किसी अन्य कारणों तथा किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यक्रम होने की स्थिति में आरक्षण रद्द करने का अधिकार आयुक्त, पटना प्रमण्डल-सह-अध्यक्ष, श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति को सुरक्षित रहेगा।
8. आयोजन के अवसर पर एकत्रित होने वाले भीड़ के मार्गदर्शन हेतु पर्याप्त मात्रा में कार्यकर्त्ता की व्यवस्था पहचान-पत्र के साथ रखी जाय।
9. आयोजन/कार्यक्रम से संबंधित किसी भी प्रकार की आम सूचनाओं के संग्रहण एवं विधि व्यवस्था संबंधित सूचनाओं को तत्काल जिला नियंत्रण कक्ष एवं गाँधी मैदान थाना, पटना को उपलब्ध करायी जाय।
10.कार्यक्रम के अवधि में तात्कालिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु First Aid Box एवं सभी प्रकार की जरूरी दवाओं के साथ चिकित्सक की उपलब्धता एम्बुलेंस के साथ कराना सुनिश्चित की जाय।
11.कार्यक्रम अवधि में अग्निशाम यंत्र की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
12.आयोजक द्वारा जिस प्रयोजन के लिए हॉल के आरक्षण हेतु आवेदन दिया जाता है, सिर्फ उसी प्रयोजन का आयोजन करेंगे।
13.प्रथम पंक्ति के क्रमांक 49 से 61 तक की कुर्सियाँ श्री कृष्ण स्मारक समिति, आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना से संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सुरक्षित रहेगी।
14.SKM HALL के आरक्षण हेतु आरक्षण शुल्क के साथ जमा की गयी जमानत शुल्क की राशि को वापस करने हेतु सर्वप्रथम प्रभारी पदाधिकारी, श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति के नाम से एक अनुरोध आवेदन पत्र समिति कार्यालय में समर्पित करना होगा एवं तदोपरांत प्राप्त अनुमोदन के आलोक में संबंधित आयोजक को उनके द्वारा जमा की गयी जमानत की राशि का मूल डिमांड ड्रॉफ्ट (आयोजक द्वारा जमा ) या चेक के माध्यम से वापस लौटाया जायेगा।
15.वाहनों की पार्किंग आयोजक अपने स्तर से इस प्रकार करायेंगे कि आम यातायात प्रभावित न हो ।
GANDHI MAIDAN RESERVATION'S TERMS & CONDITIONS
1. आयोजक को आयोजन स्थल पर पर्याप्त मात्रा में प्रवेश/निकास द्वार की व्यवस्था अपने स्तर से सुनिश्चित करनी होगी। आयोजक द्वारा आयोजन स्थल पर तैयार किये गये मंच एवं अन्य सभी प्रकार के संरचना की ठोसता का प्रमाण-पत्र कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, पटना से लेना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम समाप्ति के उपरांत आरक्षित स्थल पर सभी प्रकार के किये गड्ढ़ों को भरना होगा तथा पूर्ण रूप से साफ-सफाई करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, पटना से भूमि के समतलीकरण एवं साफ-सफाई का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेना होगा अन्यथा जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
2. आयोजक को अस्थायी निर्माण में जिला अग्निशमन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल सं॰-1, पटना द्वारा निर्धारित शर्त्तों का अनुपालन करते हुए जिला अग्निशमन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल सं॰-1, पटना से निरीक्षण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा।
3. आयोजन में प्रयोग किये जा रहे लाउडस्पीकर के लिए अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा ध्वनि विस्तार का प्रयोग ध्वनि प्रदूषण हेतु निर्धारित सीमा 20 डेसीबल से अधिक नहीं रखनी होगी। आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि ध्वनि विस्तारक यंत्र आयोजन परिसर के अंदर की दिशा की ओर रखा जाय।
4. यातायात पुलिस अधीक्षक से आयोजन के पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे तथा आयोजन स्थल में आवागमन सुचारू रखना सुनिश्चित करेंगे।
5. पटना नगर निगम से भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे।
6. आयोजन स्थल पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था के लिए कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल-1, भवन निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित कर इसे सुनिश्चित करेंगे तथा आयोजन स्थल के बाहरी भाग में चारों ओर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
7. आयोजन प्रारंभ होने के पूर्व कार्यक्रम के आयोजन की सूचना गाँधी मैदान थाना को देना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार के वाहन की पार्किंग गाँधी मैदान परिसर में वर्जित रहेगा। परिसर में वाहन प्रवेश की अनुमति पुलिस अधीक्षक, यातायात से प्राप्त करनी होगी।
8. आवंटित कार्यक्रम स्थल परिसर में सी॰सी॰टी॰वी॰ कैमरा आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थलों पर अधिष्ठापित कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही रिकॉर्डिंग फाइल को मूल रूप में सुरक्षित रखना होगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर काम आ सके|
9. गाँधी मैदान का न्यूनतम अधियाचित क्षेत्रफल 10,000 वर्गफीट से कम का आरक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा|
10.आयोजन के दौरान गाँधी मैदान की सम्पत्ति को यदि कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो जमानत की सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी।
11.कार्यक्रम स्थल हेतु अधियाचित भूभाग के अन्दर पर्याप्त रूप से प्रवेश-निकास द्वार की व्यवस्था एवं चौड़े रास्ता का निर्माण कराना सुनिश्चित करेंगे| साथ ही आयोजन स्थल के आसपास विभिन्न जगहों पर बड़े आकार का साईनेज लगाना सुनिश्चित करेंगे।
12.एकत्रित होने वाले भीड़ के मार्गदर्शन हेतु पर्याप्त मात्रा में कार्यकर्ताओं (Volunteer) व्यवस्था पहचान-पत्र के साथ रखी जाय।
13.आयोजन स्थल में पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी एवं स्वचालित पुरुष/महिला वाशरूम, पर्याप्त संख्या में डस्टबिन की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे| साथ ही आवश्यकता पड़ने पर गाँधी मैदान परिसर में निर्मित ग्रीन शौचालय का भी उपयोग किया जा सकता है|
14.विद्युत आपूर्त्ति बाधित होने की स्थिति में साउण्डलेस जेनेरेटर बैकअप की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
15.लोकहित/जनहित एवं किसी भी अन्य कारणों तथा किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यक्रम होने की स्थिति में आरक्षण रद्द करने का अधिकार आयुक्त-सह-अध्यक्ष को सुरक्षित रहेगा।
16.आयोजक द्वारा अतिरिक्त अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित भूमि के लिए 15 गुणा शुल्क वसूल किया जायेगा। यदि कोई आयोजक नोटिस दिये जाने के बाद भी यह अतिरिक्त राशि जमा नहीं करते हैं तो उनके विरूद्ध बिहार एण्ड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1914 के अंतर्गत सर्टिफिकेट वाद दायर कर राशि वसूल की जायेगी तथा भविष्य के लिए उन्हें काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा|
17.आयोजकों द्वारा गैर-व्यावसायिक आयोजनों (पुस्तक मेला/गाँधी शिल्प बाजार/नाबार्ड हॉट आदि ) हेतु अधियाचित कुल भू-भाग के 20 प्रतिशत भू-भाग में ही उक्त आयोजन से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों हेतु उपयोग किया जायेगा। इससे अधिक भाग में व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित होने पर संबंधित आयोजकों से व्यावसायिक दर से दोगुनी राशि पर दण्ड वसूल किया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र कार्यालय में समर्पित करना होगा|
18.आयोजकों द्वारा गाँधी मैदान, पटना के आरक्षण हेतु आरक्षण शुल्क के साथ जमा की गयी जमानत शुल्क राशि को वापस कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) समिति कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने एवं तदोपरांत प्राप्त अनुमोदन के आलोक में संबंधित आयोजक को A/c Payee चेक के माध्यम से जमानत राशि लौटायी जायेगी। कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमण्डल, पटना से NOC अप्राप्त रहने की स्थिति में जमानत राशि समिति कार्यालय के बैंक खाता में जमा रहेगी।
19.कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की आम सूचनाओं का संग्रहण एवं विधि-व्यवस्था से संबंधित सूचनाओं को तत्काल जिला नियंत्रण कक्ष एवं गाँधी मैदान थाना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
20.आयोजन स्थल पर अधिक संख्या में एकत्रित होने वाले भीड़ के मद्देनज़र आयोजन के प्रारंभ होने से इसके समाप्ति तक मेडिकल टीम एवं First Aid Box तथा एम्बुलेंस की व्यवस्था रखना सुनिश्चित करेंगे।
21.आरक्षण हेतु गाँधी मैदान के वास्तविक स्थल का चयन SKSVS कार्यालय द्वारा किया जायेगा |